मधुबनी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सेवा निवृत जिला जज अरूण
कुमार सिंह व सदस्या रंजना झा ने बिना कनेक्शन के बिल भेजने के एक मामले में
विद्युत विभाग को दोषी मानते हुए उसे क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि बाबूबरही थाना के सतघारा निवासी राम खेलावन साफी ने कुटीर ज्योति
योजना स्कीम के तहत घरेलु बिजली कनेक्शन के लिये अक्टूबर 1990 में आवेदन दिया।
लेकिन उसे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। फिर भी उसे बिजली का बिल आना शुरू हो गया।
15.9.05 को उसे 10,673 रुपये का बिल भेजा गया। जबकि उसका कनेक्शन दूसरे को दे दिया
गया। बाध्य होकर उसने फोरम में एस.डी.ओ. विद्युत जयनगर कार्यपालक अभियन्ता,
विद्युत, मधुबनी और बिल क्लर्क विद्युत,जयनगर के विरूद्ध फोरम वाद 121/06 दायर
किया।
इस मामले में फोरम ने माना कि वादी को कुटीर ज्योति योजना के तहत कनेक्शन नहीं मिला
है अत: वह बिल का भुगतान नहीं करे। फोरम ने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि वह वादी
को 200 रुपये वाद खर्च और 300 रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करे।