पटना : चारा घोटाला से जुड़े आय के ज्ञात सोतों से
अधिक संपति रखने के एक मामले में रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी
को बरी करने वाले सीबीआई के पूर्व जज मुनी लाल मुश्किल में पडते दिख रहे हैं।
पटना हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ न्याय संबंधी आदेश जारी करने में गड़बड़ी करने के दो
अन्य मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबित होने के कारण उनकी पेंशन राशि को रोके जाने
का आदेश दे दिया है।
पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सी. के. प्रसाद ने हाई कोर्ट की एक स्थायी
समिति की सिफारिश के बाद बिहार सरकार को पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व
जज मुन्नी लाल की पेंशन की पूरी राशि के भुगतान पर रोक लगाए जाने का निर्देश दिया।